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Chennai चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी. कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. बालाजी की पहली खंडपीठ ने बुधवार को केंद्र को याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
चेन्नई स्थित अधिवक्ता सी. कनगराज ने जनहित याचिका दायर कर केंद्र को पेट्रोल और डीजल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर लगाने और इसके परिणामस्वरूप देश भर में इन दोनों वस्तुओं के लिए एक समान मूल्य सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
वकील ने अपनी याचिका में ईंधन की कीमतों में कमी और देश भर में एकरूपता बनाए रखने पर जोर दिया। पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लगाना एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि राज्य सरकारें इन उत्पादों की बिक्री पर स्वतंत्र कर लगाकर काफी राजस्व अर्जित करती हैं।
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को समान कर व्यवस्था के तहत लाने में अपनी रुचि दिखाई है, जिससे पूरे देश में एक ही दर सुनिश्चित हो सकती है। हालांकि, राज्य सरकारें इस प्रस्ताव में रुचि नहीं ले रही हैं, क्योंकि इससे राज्यों के राजस्व में भारी कमी आएगी।
केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(2) में कहा गया है कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट या पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन ईंधन की आपूर्ति पर जीएसटी उस तिथि से लगाया जाएगा, जिसे सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित कर सकती है।
हालांकि, राज्य सरकारों की ओर से आम सहमति की कमी के कारण केंद्र ने अभी तक तिथि अधिसूचित नहीं की है। पीआईएल याचिकाकर्ता सी. कनगराज ने दावा किया था कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो उनकी कीमतों में काफी गिरावट आएगी और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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