
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। इस याचिका में पुडुकोट्टई में 23 अप्रैल को संदिग्ध हालात में मारे गए अनुसूचित जाति (SC) के एक युवक की मौत की CB-CID से जांच कराने की मांग की गई थी।
मद्रास हाई कोर्ट की एक वेकेशन बेंच ने पिछले महीने एक अंतरिम आदेश जारी कर पुडुकोट्टई पुलिस को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया था। यह आदेश तब दिया गया था जब आरोप लगे थे कि यह 'ऑनर किलिंग' का मामला है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताकर बंद करने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन जस्टिस एन. सतीश कुमार और पी. जोथिरामन की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका आपराधिक अधिकार क्षेत्र (क्रिमिनल जूरिस्डिक्शन) के तहत आएगी, न कि जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र के तहत, और इसे खारिज कर दिया।
पुडुकोट्टई के 'नीलम पन्पट्टू मैयम' के जिला समन्वयक के. मुरुगनंदम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मृतक, आर. हरिहरन (20), एक सवर्ण हिंदू लड़की के साथ आपसी सहमति से रिश्ते में था। दोनों नवंबर 2025 में घर से भाग गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके माता-पिता से मिला दिया था।





