तमिलनाडू

मद्रास हाईकोर्ट ने मीडिया को रवि-आरती वैवाहिक विवाद की रिपोर्टिंग करने से रोका

Tulsi Rao
28 May 2025 12:24 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने मीडिया को रवि-आरती वैवाहिक विवाद की रिपोर्टिंग करने से रोका
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता रवि मोहन और अलग रह रही पत्नी आरती रवि के बीच विवाद के विवरण की रिपोर्टिंग करने पर मीडिया के खिलाफ़ एक गैग ऑर्डर जारी किया है।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने अभिनेता द्वारा दायर आवेदनों पर हाल ही में जॉन डो आदेश पारित किया, जो एक कड़वे वैवाहिक झगड़े में फंस गए हैं। (जॉन डो आदेश ऐसे आदेश हैं जो अनाम प्रतिवादियों के खिलाफ़ पारित किए जाते हैं)।

अभिनेता ने अदालत से आरती और उनकी माँ सुजाता को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सहित मीडिया में उनके खिलाफ़ अपमानजनक बयान देने से रोकने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने उन्हें ऐसे बयान न देने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, "आवेदक (रवि मोहन) और प्रथम प्रतिवादी (आरती रवि) के बीच जो कुछ हुआ है, उसमें जनहित का कोई तत्व नहीं है।" न्यायाधीश ने कहा, "अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, हर घटिया जानकारी को बढ़ा-चढ़ाकर, तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है।"

उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों के बच्चों के हितों को सामूहिक उपभोक्तावाद की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता।" न्यायाधीश ने कहा कि जब अदालत मामले पर विचार कर रही हो, तो मीडिया को समानांतर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "प्रिंट और ऑनलाइन दोनों मीडिया को आवेदक/वादी और प्रथम प्रतिवादी/प्रतिवादी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित किसी भी जानकारी को पोस्ट करने, होस्ट करने या बहस करने से रोका जाता है।" उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइटों को "उनके बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित आपत्तिजनक/अपमानजनक सामग्री को हटाने" का निर्देश दिया।

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