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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तिरुनेलवेली लोकसभा क्षेत्र में चुनाव रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा उम्मीदवार नैनार नागेंद्रन ने अपने नामांकन पत्र में एक लंबित आपराधिक मामले के तथ्य छिपाए हैं। मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की प्रथम पीठ ने कहा कि अदालत समय की कमी के कारण याचिका पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि मतदान का दिन करीब आ रहा है।
पीठ ने कहा, ''दिन में बहुत देर हो चुकी है।'' हालाँकि, इसमें यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता चुनाव के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से समाधान की मांग कर सकता है। यह याचिका मदुरै के एक प्रैक्टिसिंग वकील वी महाराजन ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नागेंद्रन ने नंगुनेरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज लंबित आपराधिक मामले के तथ्यों को छुपाया था। उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन पत्र में संपत्ति का ब्योरा भी ठीक से नहीं दिया गया।
अदालत ने सेकर द्वारा दायर एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मदुरै निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
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Triveni
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