मद्रास हाई कोर्ट ने नीट UG 2025 के नतीजे रोकने की मांग खारिज की

Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नीट (UG) 2025 के नतीजे रोकने और पुनः परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये याचिकाएं चेन्नई के चार परीक्षा केंद्रों पर बिजली बाधा के कारण कुछ छात्रों ने दाखिल की थीं।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देशभर में 22 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी और छोटी-छोटी वजहों पर दोबारा परीक्षा की अनुमति देना सभी छात्रों के लिए अनुचित होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा दिन के समय आयोजित हुई थी और बिजली जाने के बावजूद प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त थी।
इसके पहले मई में एक अवकाशकालीन जज ने अंतरिम आदेश जारी कर NTA को परिणाम घोषित करने से रोका था। अब कोर्ट ने यह आदेश निरस्त करते हुए कहा कि NTA ने वैज्ञानिक तरीके और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर पुनः परीक्षा की जरूरत नहीं पाई है, जिसे अदालत सही मानती है।





