तमिलनाडू

मद्रास उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, जबरन वसूली मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी

Rani Sahu
21 May 2023 12:17 PM IST
मद्रास उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, जबरन वसूली मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी
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मदुरै (एएनआई): मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अपराध शाखा, अपराध जांच विभाग द्वारा कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार एक प्रमुख आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 2020 में तमिलनाडु की कन्याकुमारी।
नागरकोइल कासी के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने कथित तौर पर एक महिला डॉक्टर सहित 100 से अधिक महिलाओं को उनकी अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर और उनसे लाखों रुपये वसूलने के लिए ब्लैकमेल किया।
उसके खिलाफ अप्रैल 2020 में मामला दर्ज किया गया था और उसे जेल हो गई थी। उन्होंने इस मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति टी. वी. तमिलसेल्वी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता और गंभीरता पर विचार करते हुए कहा, "अदालत उन्हें जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं थी।"
अदालत ने पाया कि वह महिलाओं के साथ शारीरिक रूप से अंतरंग हो गया, इस कृत्य को रिकॉर्ड किया और उन्हें धमकी दी। बताया जाता है कि उसने महिलाओं से कई लाख रुपये ऐंठ लिए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के बुरे आचरण पर विस्तार से चर्चा की थी। याचिकाकर्ता पांच अन्य मामलों में शामिल रहा है और उसने पीड़ितों का जीवन भी खराब किया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके सबूतों से छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है। (एएनआई)
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