तमिलनाडू
मद्रास उच्च न्यायालय ने 4 करोड़ रुपये की जब्ती मामले में तमिलनाडु भाजपा सचिव के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
Renuka Sahu
25 May 2024 4:52 AM GMT
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु भाजपा के महासचिव (संगठन) केशव विनायकम को सीबी-सीआईडी द्वारा पार्टी के उम्मीदवार नैनार नागेंद्रन से जुड़े व्यक्तियों से 3.99 करोड़ रुपये की जब्ती के संबंध में जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राज्य में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
न्यायमूर्ति सी सरवनन ने सीबी-सीआईडी को 3 जून तक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
केशव विनायकम ने याचिका दायर कर कहा था कि वह 6 अप्रैल को पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि समन 'केवल उन्हें और उनकी स्थिति को नीचा दिखाने के लिए' जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी रागवचारी ने कहा कि जब विनायकम गिरफ्तार व्यक्तियों से जुड़ा नहीं था तो सीबी-सीआईडी समन जारी नहीं कर सकती। उन्होंने हाई कोर्ट से मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की।
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Renuka Sahu
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