तमिलनाडू

Madras हाईकोर्ट ने मुरुगन सम्मेलन के लिए ऑनलाइन पास देने से किया इनकार

Tulsi Rao
18 Jun 2025 12:58 PM IST
Madras हाईकोर्ट ने मुरुगन सम्मेलन के लिए ऑनलाइन पास देने से किया इनकार
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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को मदुरै पुलिस को हिंदू मुन्नानी के 'मुरुगा भक्तरगलिन आनमीगा मनाडू' में भाग लेने के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से वाहन पास जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, जो 22 जून को शहर में होने वाला है। हालांकि, अदालत ने पास प्राप्त करने की समय सीमा 18 जून से बढ़ाकर 21 जून की सुबह तक कर दी। न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने मदुरै के हिंदू मुन्नानी के क्षेत्रीय सचिव एम अरासुपंडी द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों के बारे में एक अन्य याचिका पर अदालत के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई थी। 52 शर्तों में से एक के तहत प्रतिभागियों को पुलिस से वाहन पास प्राप्त करना आवश्यक था। अदालत ने शर्त को बरकरार रखा था, लेकिन पुलिस को आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर उनका निपटारा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अरसुपंडी ने एक नई याचिका दायर कर शर्त को संशोधित करने और प्रतिभागियों को कोडईकनाल और ऊटी में अपनाई गई प्रणाली के समान 'टीएन ईपास' पोर्टल के माध्यम से वाहन पास प्राप्त करने में सक्षम बनाने की मांग की।

न्यायमूर्ति पुगलेंधी ने ऐसा निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी

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