तमिलनाडू
दुर्घटना के 84 फर्जी दावों के मामले की जांच का मद्रास हाई कोर्ट ने दिया आदेश
Deepa Sahu
26 Jan 2022 5:03 PM GMT
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होसुर की निचली अदालतों के समक्ष लंबित 11.70 करोड़ रुपये से जुड़े 84 दुर्घटना दावों के मामलों को वापस लेने से हैरान मद्रास हाई कोर्ट ने मामले की जांच का आदेश दिया है।
होसुर की निचली अदालतों के समक्ष लंबित 11.70 करोड़ रुपये से जुड़े 84 दुर्घटना दावों के मामलों को वापस लेने से हैरान मद्रास हाई कोर्ट ने मामले की जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए कि केवल दावेदारों की मर्जी के आधार पर इसे न दबाया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दावों को वापस लेने के बाद दावेदार व अधिवक्ता झूठे और मनगढ़ंत चिकित्सा, अस्पताल के रिकॉर्ड दाखिल करने के नतजीजों से बच न जाएं। कहा जाता है कि फर्जी प्रमाणपत्र होसुर के एक स्थानीय अस्पताल से हासिल किए जाते हैं।
फर्जी व झूठे मेडिकल, अस्पताल के रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज 84 मामलों में कुल 11.70 करोड़ रुपये का दावा किया गया था और इस संबंध में अस्पताल द्वारा 2019 में होसुर पुलिस में शिकायत भी की गई थी। दावा वापस लेने के बाद इस मामले को बंद कर दिया गया था। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दावों को बाद में आगे नहीं बढ़ाया गया था, अदालत इस मामले की पूरी तरह से जांच करना चाहती है।
अदालत वास्तविक दावेदारों के हितों की रक्षा करना चाहती है और इस घोटाले में शामिल दोषी पक्षों, अधिकारियों और अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। कार्यवाही के लिए एक तमिलनाडु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को एक पक्ष बनाया है ताकि वास्तविक दावेदारों की मदद की जा सके।
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