तमिलनाडू

मद्रास उच्च न्यायालय ने महिला वकील के अंतरंग वीडियो वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया

Tulsi Rao
12 July 2025 5:26 PM IST
मद्रास उच्च न्यायालय ने महिला वकील के अंतरंग वीडियो वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है जो एक महिला वकील के गैर-सहमति वाले अंतरंग वीडियो और तस्वीरें प्रदर्शित कर रही हैं।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वकील द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बाद यह आदेश जारी किया कि जब तक पूरी वेबसाइट ब्लॉक नहीं की जाती, वीडियो और तस्वीरों के दोबारा सामने आने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय ने वीडियो और तस्वीरों को ब्लॉक करने के लिए मध्यस्थों को पत्र भेजा है।

इस दलील पर विचार करते हुए, न्यायाधीश ने मंत्रालय को उन सभी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिन पर वीडियो और तस्वीरें स्ट्रीम की गई थीं। उन्होंने आदेश में कहा, "अगर वीडियो दोबारा सामने आते हैं, तो मंत्रालय वेबसाइट को किसी भी तरह से ब्लॉक करना जारी रख सकता है।"

वरिष्ठ वकील अबुदु कुमार राजरत्नम याचिकाकर्ता-वकील की ओर से पेश हुए, जिन्होंने मंत्रालय द्वारा सभी सामग्री को ब्लॉक करने और हटाने के उनके अनुरोध के आधार पर कार्रवाई नहीं करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

बुधवार को न्यायाधीश ने मंत्रालय को 48 घंटे के भीतर वीडियो और छवियों का पता लगाने और उन्हें हटाने का निर्देश दिया था और चाहते थे कि उनके वकील को देश भर में कई लड़कियों के सामने आने वाली समस्या का समाधान खोजने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भविष्य की कार्रवाई पर लिखित निर्देश मिले।

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