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Tamil Nadu चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु Tamil Nadu के डीजीपी को निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर किसी भी रैली - पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार से - पर रोक न लगाई जाए, बशर्ते यह उचित सम्मान और गरिमा के साथ किया जाए।
न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने बुधवार को भाजपा पदाधिकारी ए. कृष्ण प्रसाद द्वारा कोयंबटूर सिटी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल रैली की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर यह निर्देश पारित किया।
अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के बाद देशभक्ति का उत्साह प्रदर्शित करने के लिए तिरंगा लेकर रैली निकालने का हकदार है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई सार्वजनिक अशांति न हो।
आर.सी. याचिकाकर्ता के वकील पॉल कनगराज ने अदालत में दावा किया कि राज्य के अन्य जिलों में पुलिस ने पैदल या साइकिल से भी ऐसी ही रैलियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो नागरिकों के तिरंगा लेकर चलने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा, "तमिलनाडु अपने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी 'तिरुपुर' कुमारन के लिए जाना जाता है, जिन्हें 'कोडी कथा' कुमारन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान तिरंगे के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।" उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, आजादी के 77 साल बाद, एक याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर मोटरसाइकिल रैली निकालने के लिए पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।" न्यायाधीश ने ऐसी रैलियों की अनुमति न देने के लिए पुलिस द्वारा बताए गए कारणों को भी खारिज कर दिया। बहस के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रविन्द्रन ने कहा कि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि जैसे गणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन पर तिरंगा नहीं फहराया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा अनुमति अस्वीकार करने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं थे और कांग्रेस द्वारा इसी तरह की रैली के लिए मांगी गई अनुमति भी अस्वीकार कर दी गई थी।
वकील ने कहा कि ऐसी रैलियों में कुछ लोग तिरंगे का अपमान कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि रैली के दौरान केवल मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले ही राष्ट्रीय ध्वज ले जा सकेंगे, उन्होंने कहा कि इसे वाहनों पर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि तिरंगे को पूरी गरिमा के साथ संभाला जाएगा।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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