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Chennai चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय Madras HC ने मारपीट से संबंधित एक मामले में प्रसिद्ध तमिल गायक मनो के दो बेटों को अग्रिम जमानत दे दी है। मनो के बेटों शाकिर और रफी पर दस दिन पहले हुए रोड रेज के एक मामले में सोलह वर्षीय एक किशोर सहित दो युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने शाकिर और रफी को जमानत देने के बाद उन्हें तीस दिनों तक रोजाना वलसरवक्कम पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में घटना दस दिन पहले श्रीदेवी कुप्पम में हुई थी, जब दोनों ने कथित तौर पर दो युवकों: किरुपकरण (20) और एक 16 वर्षीय किशोर पर हमला किया था। किरुपकरण टोंडियारपेट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज का छात्र है, जबकि 16 वर्षीय युवक आईटीआई सारो विद्यालय का छात्र है।
पुलिस के अनुसार, मनो के बेटे नशे की हालत में श्रीदेवी कुप्पम स्थित भोजनालय पहुंचे थे और किरुपकरण तथा 16 वर्षीय युवक के साथ उनका झगड़ा हुआ था। मनो के ड्राइवर धर्मन और घरेलू सहायक विग्नेश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि शाकिर और रफी फरार हैं।
प्रसिद्ध गायक की पत्नी जमीला ने कुछ दिन पहले मीडिया को बताया था कि उनके बेटों को युवकों के एक समूह ने घेर लिया और उन पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रहस्यमयी युवकों के एक समूह ने उनके घर में घुसकर उनके बेटों पर हमला किया और उनके आभूषण लूटकर भाग गए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी श्रीदेवी कुप्पम स्थित भोजनालय के पास उनके बेटों पर हमला किया गया था।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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