तमिलनाडू
मद्रास हाई कोर्ट ने DVAC को MAWS रिश्वत मामले में मंत्री केएन नेहरू पर केस चलाने का निर्देश दिया
Ratna Netam
20 Feb 2026 1:47 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) को मिनिस्टर केएन नेहरू के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पर तमिलनाडु म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाटर सप्लाई (MAWS) डिपार्टमेंट में ट्रांसफर-पोस्टिंग, रिश्वत और टेंडर बांटने में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।
ED ने पहले एक लेटर भेजकर केस दर्ज करने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि MAWS डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सैनिटरी इंस्पेक्टर जैसे पदों सहित 2,538 नियुक्तियों के संबंध में 634 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई थी।
इसके आधार पर, AIADMK MP IS इनबादुरई और मदुरै की मारुथु सेनाई सोसाइटी के प्रेसिडेंट के अथिनारायणन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
जब दोनों पिटीशन चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आईं, तो इनबादुरई की तरफ से पेश सीनियर वकील वी राघवचारी ने दलील दी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लेटर में भेजे गए सबूतों के आधार पर, करप्शन के मामलों में FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए और शुरुआती जांच की कोई ज़रूरत नहीं है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील रमेश ने कहा कि एजेंसी द्वारा दिए गए मटीरियल के आधार पर FIR दर्ज की जानी चाहिए।
तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल पीएस रमन ने कहा कि ED का लेटर पहले ही राज्य को भेज दिया गया था और DVAC द्वारा जांच की इजाज़त दे दी गई थी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद, बेंच ने अपना फैसला सुनाया, यह देखते हुए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा दिए गए मटीरियल से पहली नज़र में कॉग्निजेबल अपराध का पता चलता है। इसलिए, कोर्ट ने DVAC को दिए गए मटीरियल के आधार पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आगे कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए काफ़ी मटीरियल को देखते हुए, शुरुआती जांच की ज़रूरत नहीं है, और निर्देश दिया कि तुरंत केस रजिस्टर किया जाए और कानून के हिसाब से जांच की जाए। के अथिनारायणन की फाइल की गई रिट पिटीशन खारिज कर दी गई।
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