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CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को तिरुनेलवेली शहर के पुलिस आयुक्त को जिला न्यायालय परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों की ओर से न्यायालय के गेट के ठीक बाहर एक आरोपी की नृशंस हत्या को रोकने के लिए कथित लापरवाही की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। पीठ ने आदेश में कहा, "वहां 12 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास तक नहीं किया। इस (लापरवाही) के लिए जांच और उसके बाद (विभागीय) कार्रवाई की आवश्यकता है।" हालांकि, पीठ ने विशेष उपनिरीक्षक उइकट्टन की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने वकीलों और जनता की मदद से जबरदस्त साहस दिखाते हुए हमलावरों में से एक का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पीठ ने कहा कि एसएसआई को पुरस्कृत किया जाएगा।
न्यायालय के गेट के ठीक बाहर हमलावरों द्वारा इस जघन्य अपराध को अंजाम देने की दुस्साहसता और सहजता की ओर इशारा करते हुए पीठ ने टिप्पणी की, "अदालत परिसर में अपराधियों की मौजूदगी चिंता का विषय है।" इसने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं से वादियों और गवाहों में भय की भावना पैदा होगी, जो अपराधियों के खिलाफ गवाही देने में अनिच्छुक महसूस कर सकते हैं। हत्या जैसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए मनोबल और चपलता में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए पीठ ने पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने की प्रवृत्ति को चिन्हित किया और कहा कि इससे ध्यान भटक सकता है।
राज्य के सरकारी वकील हसन मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि न्यायालय में मौजूद पुलिसकर्मियों ने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और हमलावरों में से एक को पकड़ लिया। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की। अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविंद्रन ने न्यायालय को न्यायालय परिसर में सुरक्षा और संरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी जिलों में न्यायालयों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक तंत्र तैयार कर रहे हैं।
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Kiran
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