तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने ECI को उपचुनावों की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया

Subhi
11 July 2026 11:36 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने ECI को उपचुनावों की अधिसूचना जारी करने से रोक दिया
x

चेन्नई: तमिलनाडु में राजनीतिक असर डालने वाले एक अहम आदेश में, मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) को तिरुचि ईस्ट सीट से मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के MLA पद से इस्तीफ़े और AIADMK के चार MLA के TVK में शामिल होने के बाद खाली हुई पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने से कुछ समय के लिए रोक दिया है।

यह अंतरिम आदेश चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को वकील के वेंकटचलपति की दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर पास किया।

पिटीशनर ने कोर्ट से अपील की कि वह ECI को तिरुचि ईस्ट, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम, विरालिमलाई और करूर विधानसभा सीटों की खाली सीटों को “क्लियर खाली सीटें” के तौर पर नोटिफाई करने और तब तक उपचुनाव कराने से रोके, जब तक कि सफल उम्मीदवारों की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग वाली चुनाव पिटीशन पर कोर्ट फैसला नहीं कर देता।

बेंच ने कहा, “तब तक (31 जुलाई) पहले रेस्पोंडेंट/ECI को उन चुनाव क्षेत्रों के संबंध में उपचुनाव के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से रोका जाता है, जहां से चुने गए उम्मीदवारों ने इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि रिट पिटीशन में कहा गया है।”

Next Story