तमिलनाडू

मद्रास हाईकोर्ट ने गिरफ्तार मंत्री बालाजी को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी

Rani Sahu
15 Jun 2023 2:56 PM GMT
मद्रास हाईकोर्ट ने गिरफ्तार मंत्री बालाजी को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी
x
चेन्नई (आईएएनएस)| मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को सरकारी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल से निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री और उनके परिवार ने ओमंदरूर सरकारी अस्पताल से कावेरी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कोर्ट का रुख किया था।
जस्टिस निशा बानो और भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल से मंत्री की मेडिकल रिपोर्ट पर भी विचार किया।
हालांकि, इसने ईडी को दिल की बीमारी के बारे में अपनी शिकायत पर एक विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड का उपयोग कर मंत्री की जांच करने की अनुमति दी।
ईडी ने ऊर्जा मंत्री बालाजी को बुधवार तड़के गिरफ्तार किया था। मंत्री की गिरफ्तारी से तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और केंद्र सरकार को सीधे चुनौती दी।
खंडपीठ ने कहा कि मामले की फिर से 22 जून को सुनवाई होगी।
--आईएएनएस
Next Story