तमिलनाडू
मद्रास हाईकोर्ट ने PMK सम्मेलन को मंजूरी दी, शांतिपूर्ण आयोजन के लिए 42 शर्तें रखीं
Ratna Netam
11 May 2025 1:53 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के अध्यक्ष को पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें 11 मई, रविवार को ममल्लापुरम के निकट चिथिराई पूर्णिमा वन्नियार युवा सम्मेलन के सुचारू संचालन के लिए न्यायालय और कानून प्रवर्तन द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने की पुष्टि की गई है। न्यायमूर्ति एन माला और जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने 2013 में पार्टी द्वारा आयोजित इसी तरह के एक कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर भड़की हिंसा पर चिंता जताते हुए यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने आईजीपी (उत्तरी क्षेत्र) को कार्यक्रम की निगरानी करने और पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए वचन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
श्रीपेरंबदूर के निकट मदंबक्कम के अधिवक्ता जे मुथुकुमार द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने संभावित हिंसा की चेतावनी देते हुए न्यायालय से गृह सचिव, चेंगलपट्टू जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सम्मेलन की अनुमति देने से रोकने का आग्रह किया था। अदालत को जवाब देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविन्द्रन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 42 कठोर शर्तों के अधीन 5 मई, 2025 को पहले ही अनुमति दे दी थी। इनमें यह अनिवार्य करना शामिल था कि सम्मेलन शाम 4 बजे शुरू हो और रात 10 बजे तक समाप्त हो जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक शांति में कोई व्यवधान न हो। पुलिस द्वारा लागू किए गए एहतियाती उपायों पर संतोष व्यक्त करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिभागियों को हथियार या गोला-बारूद ले जाने और सैन्य वर्दी जैसी कोई भी पोशाक पहनने से भी रोका जाना चाहिए।
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