
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने TVK अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और PWD मंत्री आधव अर्जुन को चेतावनी दी है कि अगर वे 2026 के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत के खिलाफ दायर चुनावी याचिकाओं में सुनवाई टालने की मांग करते हैं, तो उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने मंगलवार को यह चेतावनी तब दी, जब याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 'शिकायत खारिज करने' (reject the plaint) की याचिकाएं दायर करने के लिए सुनवाई टालने की मांग की। उन्होंने देरी की वजह विधानसभा का चल रहा सत्र बताया।
हालांकि, जज ने कहा कि उनके क्लाइंट्स से हलफनामों (affidavits) पर हस्ताक्षर करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
जस्टिस लक्ष्मीनारायण ने कहा कि चुनावी याचिकाओं के निपटारे के लिए उनके पास छह महीने का सीमित समय है, इसलिए वे सुनवाई को लंबे समय के लिए टालने की इजाज़त नहीं दे सकते।
इसके बाद, जज ने याचिकाएं दायर करने के लिए एक हफ़्ते का समय देने की बात कही और वकीलों के अनुरोध को मानते हुए सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी।





