मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में ऑनर किलिंग के एक मामले की सुनवाई को तिरुनेलवेली के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पीसीआर) से मदुरै के तृतीय अतिरिक्त पीसीआर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
न्यायमूर्ति एम धंदापानी ने मृतक के पिता एस चिन्नकन्नू द्वारा दायर याचिका के आधार पर यह आदेश पारित किया। चिन्नाकन्नू ने आरोप लगाया था कि आरोपी व्यक्ति तिरुनेलवेली क्षेत्र की एक प्रभावशाली जाति से हैं और अदालत के सामने गवाही देने के खिलाफ गवाहों को धमकी दे रहे थे।
चिन्नकन्नू की याचिका के अनुसार, उनके बेटे शिवगुरुनाथन को डिंडीगुल के एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने वाली एक महिला से प्यार हो गया। उन्होंने कहा, महिला तिरुनेलवेली में एक जाति-हिंदू परिवार से थी और उसके घर वापस आने के बाद भी जोड़े ने अपना रिश्ता जारी रखा।
चिन्नाकन्नू ने आरोप लगाया कि 5 अक्टूबर 2016 को लड़की के परिवार के सदस्यों ने उसे शादी की बातचीत के बहाने तिरुनेलवेली बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा, मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद आरोपी के दोस्त और रिश्तेदार सुनवाई की तारीखों पर अदालत परिसर के बाहर इकट्ठा होते हैं और गवाहों को डराते हैं।
इस डर से कि अगर मामले की सुनवाई तिरुनेलवेली में हुई तो उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, उन्होंने अदालत से निर्देश मांगा।