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अन्नाद्रमुक महासचिव का चुनाव 26 मार्च को होना है और मतगणना 27 मार्च को होगी।
मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने रविवार, 19 मार्च को कहा कि वह अन्नाद्रमुक महासचिव चुनाव के खिलाफ याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई करेगी और चुनाव कराने या नहीं कराने पर फैसला 24 मार्च को सुनाया जाएगा.
अन्नाद्रमुक महासचिव का चुनाव 26 मार्च को होना है और मतगणना 27 मार्च को होगी।
मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पूछा कि चुनाव की घोषणा क्यों की गई जब संकल्पों से संबंधित एक मामला अदालत में लंबित था... मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू ने हालांकि कहा कि सभी चुनाव प्रक्रियाएं संचालित की जा सकती हैं।
एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) पक्ष ने तर्क के दौरान कहा कि पार्टी की मतदाता सूची लंबे समय से तैयार थी और पार्टी बिना चुनाव कराए काम नहीं कर सकती।
ईपीएस पक्ष ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि 1.5 करोड़ कैडर वाली पार्टी में एक प्रतिशत ने भी पार्टी के अपदस्थ समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) का समर्थन नहीं किया। ईपीएस गुट ने यह भी कहा कि अदालत इंट्रा-पार्टी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
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