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CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को निर्देश दिया कि सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांग लोगों के लिए रिज़र्व सीटों पर कोई और न बैठे, यह पक्का करने के लिए सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। यह निर्देश तब जारी किया गया जब वकील वीबीआर मेनन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की, जिसमें मेट्रो ट्रेनों में बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए सही संख्या में रिज़र्व सीटें तय करने की मांग की गई थी। जब यह मामला चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जी अरुल मुरुगन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया, तो CMRL ने कहा कि हर कोच में 50 में से 14 सीटें सीनियर सिटिज़न्स और PwDs के लिए रिज़र्व हैं, और उन सीटों के पास सही साइन बोर्ड लगाए गए हैं।
हालांकि, पिटीशनर की तरफ से यह तर्क दिया गया कि उन सीटों पर बैठे यात्री सीनियर सिटिज़न्स या PwDs के ट्रेन में चढ़ने पर उन्हें खाली नहीं करते हैं। इसलिए, जैसे ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग कोच होते हैं, वैसे ही सीनियर सिटिज़न्स और PwDs के लिए भी खास कोच दिए जा सकते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। यह मानते हुए कि इस बारे में फैसला CMRL को लेना है, बेंच ने मैनेजमेंट को पिटीशनर की रिक्वेस्ट पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मेट्रो रेल अथॉरिटीज़ को यह भी आदेश दिया कि वे समय-समय पर सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करें ताकि यह पक्का हो सके कि कोई और उन सीटों पर न बैठा हो, और सीट रिज़र्वेशन को असरदार तरीके से लागू करने के लिए 30 दिनों के अंदर सही गाइडलाइंस बनाएं। साथ ही, जजों ने यह भी कहा कि जो पैसेंजर सीनियर सिटिज़न्स और दिव्यांग लोगों के लिए रिज़र्व सीटें खाली करने से मना करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और केस का निपटारा कर दिया।
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