तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ DVAC की जांच पर रोक लगाई

Subhi
15 Aug 2026 11:09 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ DVAC की जांच पर रोक लगाई
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चेन्नई: कथित 'टासमैक' (Tasmac) टेंडर घोटाले के मामले की ज़ोर-शोर से जांच कर रहे 'डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन' (DVAC) को एक अस्थायी झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी के ख़िलाफ़ जांच पर रोक लगा दी है।DVAC द्वारा 28 जुलाई को दर्ज किए गए इस मामले में पूर्व मंत्री और DMK नेता वी. सेंथिल बालाजी भी आरोपी हैं।

चीफ़ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने शुक्रवार को करूर के टी. रमेश की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। रमेश ने आरोप लगाया था कि DVAC ने उन्हें टासमैक मामले में आरोपी बनाने और MLA की खरीद-फरोख्त (poaching) के मामले से रिहा होते ही उन्हें गिरफ़्तार करने के पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादा रखा था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील वी. राघवाचारी की दलीलों पर गौर करते हुए बेंच ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि याचिकाकर्ता को 27 जुलाई, 2026 को ज़मानत मिली थी, लेकिन 30 जुलाई को जेल के गेट पर ही DVAC ने उन्हें टासमैक मामले में गिरफ़्तार कर लिया; और यह आरोप लगाया गया है कि ऐसा दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया।

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