
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तिरुपरनकुंड्रम पुलिस द्वारा दर्ज FIR में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह FIR 3 दिसंबर को तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के ऊपर पत्थर के खंभे पर कार्तिकई दीपम जलाने के कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए दर्ज की गई थी।
जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने 12 कार्यकर्ताओं द्वारा FIR रद्द करने की मांग वाली संयुक्त याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे 3 दिसंबर को सिर्फ़ पहाड़ी की तलहटी में पत्थर के खंभे पर दीपक जलते देखने के लिए इकट्ठा हुए थे।
चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए पुलिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई और सिर्फ़ अपनी राय व्यक्त की, जो एक संवैधानिक अधिकार है।





