तमिलनाडू

Madras हाई कोर्ट ने माओवादी नेता रूपेश की उम्रकैद की सज़ा रद्द

Subhi
21 March 2026 9:25 AM IST
Madras हाई कोर्ट ने माओवादी नेता रूपेश की उम्रकैद की सज़ा रद्द
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मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में माओवादी नेता रूपेश को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने, शिवगंगा की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में रूपेश को दी गई आजीवन कारावास की सज़ा को निलंबित कर दिया।

जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश और जस्टिस पी. धनबाल की बेंच ने रूपेश (उर्फ प्रशांत, उर्फ ​​प्रवीण) की एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में रूपेश ने मांग की थी कि 18 जुलाई, 2015 के दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ उनकी अपील का निपटारा होने तक उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 मई, 2015 को राज्य पुलिस को सूचना मिली थी कि एक प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों ने मिलकर साज़िश रची है और अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए एक गुप्त बैठक का आयोजन किया है। रूपेश सहित पाँच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि उसने धोखाधड़ी करके एक राशन कार्ड और मोबाइल सिम हासिल किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक (APP) ने आगे तर्क दिया कि रूपेश के खिलाफ तमिलनाडु में 16, केरल में 26 और कर्नाटक में दो पुराने मामले दर्ज हैं, और उन्होंने उसे ज़मानत दिए जाने का विरोध किया।

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