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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक से तमिलनाडु में किडनी तस्करी के खिलाफ उनके द्वारा की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट मांगी।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने रामनाथपुरम के अधिवक्ता एसएन सतीश्वरन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें इस रैकेट की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
वादी ने आरोप लगाया कि नमक्कल के पल्लीपलायम और आसपास के इलाकों के कई मजदूरों को 5-10 लाख रुपये में अपनी किडनी बेचने का लालच दिया गया। उन्होंने दावा किया कि हालांकि दो अस्पताल इस रैकेट में शामिल पाए गए, लेकिन सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे।
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