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Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने सुगम्य रेलवे स्टेशनों की सूची मांगी

Subhi
9 Jun 2026 10:57 AM IST
Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने सुगम्य रेलवे स्टेशनों की सूची मांगी
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चेन्नई: मद्रास HC ने सोमवार को सदर्न रेलवे को उन रेलवे स्टेशनों की लिस्ट जमा करने का निर्देश दिया, जहां दिव्यांग लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी सुविधाएं दी गई हैं और इस मुद्दे पर दो PIL की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी।

चीफ जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच चेन्नई की दिव्यांग अधिकार एक्टिविस्ट वैष्णवी जयकुमार की PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रेलवे स्टेशनों, ट्रेन कोच और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बैरियर-फ्री बनाने और दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016 के मुताबिक बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

पिटीशनर ने कहा कि कई रेलवे स्टेशनों पर अब भी आसान टॉयलेट, छूने लायक रास्ते और बैरियर-फ्री पहुंच जैसी बेसिक एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं की कमी है। याचिका में सुरक्षित इंटर-प्लेटफॉर्म ट्रांसफर सुविधाओं की कमी पर भी ज़ोर दिया गया, जिसमें रैंप वाले फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट और दूसरे सिस्टम शामिल हैं, जिनसे दिव्यांग लोग आसानी से आ-जा सकें। कोर्ट ने चेन्नई के रहने वाले और व्हीलचेयर यूज़र डी ज्ञान भारती की एक अलग PIL पर भी सुनवाई की, जिसमें पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पर एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं की मांग की गई थी, जिसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रीडेवलप किया जा रहा है। पिटीशनर ने आरोप लगाया कि स्टेशन में आसान इंटर-प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं की कमी है, और हर प्लेटफ़ॉर्म पर लिफ्ट एक्सेस की मांग की, जहाँ रैंप वाले फ़ुट ओवरब्रिज मुमकिन नहीं हैं।

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