तमिलनाडू

Madras हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद चुनाव नहीं रोक सकते

Subhi
28 Jun 2026 2:59 PM IST
Madras हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद चुनाव नहीं रोक सकते
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चेन्नई: यह मानते हुए कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव रोकना कानूनी तौर पर सही नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को इंडियन ओवरसीज बैंक OBC ऑफिसर्स एंड वार्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन को चुनाव कराने से रोकने से इनकार कर दिया।

जस्टिस अब्दुल कुद्दोस ने शनिवार को एक स्पेशल सिटिंग में यह आदेश दिया। यह आदेश एसोसिएशन के सदस्य आर वेंकटेशन की अर्जेंट सिविल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के बाद दिया गया। शुरुआत में, पिटीशनर ने 27 और 28 जून को होने वाले ऑफिस-बेयरर्स के चुनाव कराने पर रोक लगाने के लिए XII असिस्टेंट सिटी सिविल कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन रेस्पोंडेंट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया।

इसके बाद, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने एक स्पेशल सिटिंग में मामले की सुनवाई की। पिटीशनर ने आरोप लगाया कि कुछ पोस्ट एसोसिएशन के बायलॉज के खिलाफ और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन करते हुए बनाई गई हैं। एसोसिएशन की ओर से पेश हुए एडवोकेट आर तिरुमूर्ति ने आरोपों से इनकार किया। नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 22 मई और सिविल केस 22 जून को फाइल करने का ज़िक्र करते हुए जज ने कहा कि इस स्टेज पर विवादित चुनाव में दखल देने का सवाल ही नहीं उठता; और चुनाव प्रोसेस आखिरी स्टेज में है। हालांकि, उन्होंने पिटीशनर को सिविल कोर्ट में अलग से सिविल केस फाइल करने सहित संबंधित कानून के तहत चुनाव नतीजों को चुनौती देने की आज़ादी दी।

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