तमिलनाडू

Madras हाई कोर्ट ने पेरारिवलन के एनरोलमेंट की CBI जांच से इनकार किया

Subhi
10 Jun 2026 10:15 AM IST
Madras हाई कोर्ट ने पेरारिवलन के एनरोलमेंट की CBI जांच से इनकार किया
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक ए जी पेरारिवलन को बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी द्वारा वकील के तौर पर एनरोल करने के मामले में CBI से जांच का आदेश देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली बेंच ने कहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सेंट्रल एजेंसी से जांच का आदेश केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जा सकता है। बेंच ने कहा कि उन्हें लगता है कि CBI जांच की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनरोलमेंट में कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई।

एनरोलमेंट पर रोक लगाने और एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 24A को अल्ट्रा वायर्स घोषित करने की मांग करने वाली याचिका कांग्रेस MP आर सुधा ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर की थी।

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