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Madras हाई कोर्ट ने किराए के मामले में अमरुतांजन को राहत देने से इनकार किया

Subhi
18 March 2026 9:51 AM IST
Madras हाई कोर्ट ने किराए के मामले में अमरुतांजन को राहत देने से इनकार किया
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने मशहूर दर्द निवारक बाम बनाने वाली कंपनी, अमृतंजन लिमिटेड को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला 9.74 करोड़ रुपये के बकाया किराए से जुड़ा है, जो कंपनी पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग का बकाया था। यह बकाया मायलापुर में कपालेश्वर मंदिर से संबंधित 14 ग्राउंड और 910 वर्ग फुट ज़मीन पर कब्ज़ा करने के एवज़ में था।

कंपनी ने एक सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। उस आदेश में विभाग की इस शक्ति को सही ठहराया गया था कि वह हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 34 A (5) के तहत अपील की सुनवाई के लिए, विभाग द्वारा तय या फिर से तय किए गए पट्टे के किराए की अग्रिम जमा राशि (pre-deposit) पर ज़ोर दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली पहली पीठ ने सोमवार को इस अपील को खारिज कर दिया।

सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा, "जैसा कि सिंगल जज ने सही ही कहा है, अगर अपीलकर्ता की इस दलील को मान लिया जाता है कि अग्रिम जमा राशि की शर्त बहुत भारी (onerous) है, तो वे धार्मिक संस्थाएं, जो अपनी आय के लिए ऐसे किराए पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, अपनी संपत्तियों का रखरखाव नहीं कर पाएंगी और अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगी।"

इसके अलावा, जैसा कि सिंगल जज द्वारा पारित आदेश में ज़िक्र किया गया है, अपीलकर्ता (अमृतंजन) एक सदी से भी ज़्यादा समय से 14 ग्राउंड और 910 वर्ग फुट ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए हुए है और इसके लिए वह महज़ 1,400 रुपये का मामूली किराया दे रहा है, पीठ ने इस बात की ओर भी इशारा किया।

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