तमिलनाडू

Madras हाई कोर्ट ने पाँच लोगों के ख़िलाफ़ केस रद्द करने से इनकार किया

Subhi
27 May 2026 11:25 AM IST
Madras हाई कोर्ट ने पाँच लोगों के ख़िलाफ़ केस रद्द करने से इनकार किया
x

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सिंगापुर में रहने वाली एक 70 वर्षीय महिला (जो ओवरसीज रेजिडेंट ऑफ इंडिया - OCI हैं) को कानूनी मदद देने के बहाने उसकी संपत्तियों पर कब्ज़ा करके धोखा दिया।

हालांकि, कोर्ट ने उस महिला द्वारा दो अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के मामले को रद्द कर दिया, क्योंकि उसे आशंका थी कि इससे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटक सकता है। इसके बजाय, कोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। साथ ही, संबंधित सब-रजिस्ट्रार, इमिग्रेशन अधिकारियों, फोरेंसिक और आयकर विभागों को निर्देश दिया कि वे जांच में तंजावुर की डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच (DCB) के साथ सहयोग करें और बिना किसी देरी के ज़रूरी दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं।

जस्टिस बी. पुगलेंधी ने हाल ही में आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर ये निर्देश दिए। इन याचिकाओं में आरोपियों ने तंजावुर DCB और तमिल यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन द्वारा क्रमशः 2025 और 2026 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की थी।

Next Story