तमिलनाडू

मद्रास HC ने वेदसंडूर विधायक पर दर्ज चुनावी रिश्वत का मामला रद्द किया

Riyaz Ansari
6 May 2025 11:18 AM GMT
मद्रास HC ने वेदसंडूर विधायक पर दर्ज चुनावी रिश्वत का मामला रद्द किया
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Chennai चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को DMK के वेदसंडूर विधायक एस. गांधीराजन के खिलाफ दर्ज चुनावी रिश्वत मामले को रद्द कर दिया। अदालत ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि पुलिस ने गैर-जमानती अपराध में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ली थी।

कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171ई के तहत रिश्वत से जुड़ी शिकायत दर्ज करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य थी। यह मामला 3 अप्रैल 2021 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना प्राथमिकी दर्ज करना कानून का उल्लंघन है, और इसी वजह से यह मामला रद्द किया जाता है


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