तमिलनाडू
मद्रास HC ने DMK विधायक के खिलाफ चुनाव घूसखोरी मामले को रद्द किया
Riyaz Ansari
6 May 2025 10:52 PM IST

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Chennai चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने Vedasandur के DMK विधायक S. Gandhirajan के खिलाफ चुनाव घूसखोरी के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह निर्णय पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से पहले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति न लेने के कारण लिया।
कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 171E (घूसखोरी) के तहत FIR दर्ज करने से पहले पुलिस को भारतीय दंड संहिता (Cr.P.C.) की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी। यह मामला अप्रैल 3, 2021 को हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था।
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