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मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में एक महिला के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस को रद्द कर दिया। यह केस एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करने के लिए दर्ज किया गया था, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म में तीन लड़कियों के शराब पीने का वीडियो था।
3 मार्च, 2024 को अपने कमेंट में, महिला पिटीशनर ने DMK सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि उसने आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ दिया है। DMK के एक सपोर्टर की शिकायत के आधार पर, तिरुचि साइबर क्राइम विंग ने महिला पर IPC के सेक्शन 504, 505(1)(b) और 153, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2008 के सेक्शन 66E, और जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट, 2015 के सेक्शन 74 और 77 के तहत केस दर्ज किया।
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