तमिलनाडू

Madras HC ने ताम्बरम आयुक्त कार्यालय को दो साल के भीतर खाली करने का आदेश दिया

Ratna Netam
11 Aug 2025 2:27 PM IST
Madras HC ने ताम्बरम आयुक्त कार्यालय को दो साल के भीतर खाली करने का आदेश दिया
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CHENNAI.चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तांबरम पुलिस आयुक्त कार्यालय, जो वर्तमान में एक निजी स्वामित्व वाली इमारत में चल रहा है, दो साल के भीतर खाली कर दिया जाए। थांथी टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने परिसर का मासिक किराया 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 13 लाख रुपये करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य को 31 दिसंबर, 2025 तक इमारत मालिकों का 2.18 करोड़ रुपये का बकाया चुकाना होगा।
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