तमिलनाडू

निजी स्कूलों के लिए नए नियमों पर मद्रास हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया

Ritisha Jaiswal
22 April 2023 5:19 PM GMT
निजी स्कूलों के लिए नए नियमों पर मद्रास हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया
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निजी स्कूल

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 2018 के अनुसार निजी स्कूलों को विनियमित करने वाले नए नियमों और अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

यह आदेश जस्टिस एसएस सुंदर और पीबी बालाजी की खंडपीठ ने विभिन्न ईसाई मिशनरी स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर पारित किया था। न्यायाधीशों ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए राज्य को 15 जून तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
तमिलनाडु के महाधिवक्ता (एजी) आर शुनमुगसुंदरम ने कहा कि नए नियम अदालतों के पिछले आदेशों और निजी स्कूलों को संचालित करने वाले 1973 के अधिनियम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 2018 के कुछ वर्गों, विशेष रूप से अधिशेष शिक्षकों की तैनाती और अनुदान में कमी को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों और परिणामी नियमों में अवैधता को चिह्नित किया।
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