
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में शिवगंगा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 36 पर शेनबागमपेट्टई टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया, क्योंकि लेम्बालाकुडी में बहुत पहले स्थापित एक अन्य टोल प्लाजा उसी राजमार्ग पर उससे 23 किमी दूर स्थित है।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और एम जोतिरामन की पीठ ने एसपीएस इलांगू नामक व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने 2017 में शेनबागमपेट्टई टोल प्लाजा को हटाने की मांग करने वाली अपनी याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। चूंकि एकल न्यायाधीश ने शेनबागमपेट्टई में एक को बरकरार रखते हुए लेम्बालाकुडी टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, इसलिए इलांगू ने अपील दायर की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित था और उसने इसके खिलाफ अपील की थी।
न्यायाधीशों ने पाया कि दोनों टोल प्लाजा पुराने एनएच 210 और 226 पर स्थित थे, जिन्हें 2010 में एनएच 36 के रूप में फिर से तैयार और पुनः नामित किया गया था। उन्होंने बताया कि लेम्बालाकुडी टोल प्लाजा 2011 में स्थापित किया गया था, और शेनबागमपेट्टई में टोल प्लाजा 2017 में ही स्थापित किया गया था।





