तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने महिला को बकाया सहायता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया

Subhi
3 Sept 2026 11:22 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने महिला को बकाया सहायता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया
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मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बुधवार को तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (TANSACS) को निर्देश दिया कि वह सत्तूर की एक महिला को 7,500 रुपये की मासिक सहायता का बकाया भुगतान करे। इस महिला को 2019 में एक सरकारी अस्पताल में गलती से दूषित खून चढ़ाने के कारण HIV हो गया था।

कोर्ट की तत्कालीन डिवीजन बेंच ने 22 और 23 दिसंबर, 2020 को आदेश जारी कर राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह जनवरी 2021 से पीड़िता को यह मासिक सहायता दे। बेंच ने यह आदेश तब दिया था जब एक सरकारी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि पीड़िता को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषण पर हर दिन 250 से 300 रुपये खर्च करने होंगे।

हालांकि, जब बुधवार को पीड़िता को राहत दिलाने के लिए दायर याचिकाओं पर कार्रवाई की रिपोर्ट के लिए सुनवाई हुई, तो TANSACS के वकील ने माना कि महिला को यह मासिक सहायता केवल छह महीने तक दी गई थी और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। वकील ने कहा कि TANSACS इस खर्च को उठाने में सक्षम नहीं है और आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की इच्छा जताई।

हालांकि, जस्टिस CV कार्तिकेयन और R शक्तिवेल की बेंच ने कहा कि सहायता का सही ढंग से भुगतान करना पीड़िता के लिए कम से कम किया जा सकने वाला काम है। उन्होंने TANSACS को बकाया मासिक सहायता का भुगतान करने और 17 सितंबर को अगली सुनवाई में कोर्ट को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

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