
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में एक इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह एक महिला को 5 लाख रुपये का भुगतान करे। इस महिला के पति की मौत 2025 में करूर के एराचंदर तिरुमलाई गांव में हुए जल्लीकट्टू कार्यक्रम के दौरान एक बैल के सींग मारने से हो गई थी।
जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती ने महिला, के. मधुरम द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में कंपनी को यह राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
मधुरम के अनुसार, उनके पति, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, पिछले जनवरी में करूर के कुलितलाई तालुका के उक्त गांव में जल्लीकट्टू कार्यक्रम देखने गए थे। जब वह कलेक्शन पॉइंट के पास खड़े थे, तभी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे एक बैल ने उन्हें सींग मारकर मार डाला।
इस संबंध में थोगामलाई पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था। हालांकि, इस कार्यक्रम का पूरी तरह से इंश्योरेंस कराया गया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जा सके, लेकिन महिला को अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है।





