तमिलनाडू

मद्रास HC ने डीवीएसी को नगर निकाय प्रमुख की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया

Tulsi Rao
4 Oct 2024 10:08 AM GMT
मद्रास HC ने डीवीएसी को नगर निकाय प्रमुख की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया
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Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को एक निजी कंपनी के एमडी के खिलाफ रिश्वत देने के प्रयास के आरोप में तिरुनेलवेली नगर आयुक्त द्वारा की गई शिकायत की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक एस अशोक कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया। आदेश के अवलोकन से पता चला कि कंपनी 230 करोड़ रुपये के जल आपूर्ति अनुबंध की प्रभारी थी। कुमार ने फरवरी की शुरुआत में आयुक्त से मुलाकात की थी और आग्रह किया था कि वे आंशिक रूप से पूर्ण परियोजना को अपने हाथ में लें और कथित तौर पर पैसे से भरा एक काला बैग भी जमा किया था।

हालांकि आयुक्त ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन कुमार बैग लेकर भागने में सफल रहा। शिकायत को डीवीएसी को अग्रेषित करने के बजाय, तिरुनेलवेली पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन न तो कुमार को और न ही बैग को बरामद किया। इसकी आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति पुगलेंधी ने कहा, “भ्रष्टाचार ने व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन के बावजूद भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और यह एक आम बात हो गई है।'' न्यायाधीश ने कहा कि यदि उपरोक्त परियोजना को उचित तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया तो इसका तिरुनेलवेली शहर के सभी निवासियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

यह कहते हुए कि जांच उचित तरीके से नहीं की गई है, अदालत ने पुलिस महानिदेशक को मामले की फाइलें डीवीएसी को भेजने का निर्देश दिया, साथ ही डीवीएसी को यह भी निर्देश दिया कि वह इस बात की भी जांच करे कि कुमार ने परियोजना के लिए अनुबंध कैसे प्राप्त किया और इसे क्रियान्वित करते समय उनके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता कैसी थी। अदालत ने डीवीएसी को कुमार और बैग को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का भी निर्देश दिया। डीवीएसी दक्षिणी रेंज एसपी को छह महीने बाद मामले पर अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

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