जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने बुधवार को कल्लाकुरिची के कनियामूर के एक निजी स्कूल में कक्षा 12 की एक लड़की की मौत के मद्देनजर पारित अपने 18 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए सीबी-सीआईडी को शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्रों की मौत की जांच करने का निर्देश दिया।
राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद संशोधन किया गया था कि इस तरह की जांच से सीबी-सीआईडी पर बोझ पड़ेगा। डीजीपी/पुलिस प्रमुख (एचओपीएफ) का हलफनामा दाखिल करते हुए उन्होंने कहा, "स्कूल/कॉलेज के छात्र की हर अप्राकृतिक मौत के स्थानांतरण का सामान्य आदेश राज्य की सर्वोच्च जांच एजेंसी द्वारा संवेदनशील मामलों की जांच की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।" संशोधन की मांग कर रहा है।
हलफनामे में सीबी-सीआईडी द्वारा परिसर में मौत के मामलों को संभालने की शक्ति वापस डीजीपी / एचओपीएफ और राज्य को सौंपने की मांग की गई। इसने उस आदेश को भी उलटने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि, एक छात्र की मौत की स्थिति में, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के बाद ही पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए। इसने कहा, यह सबूतों से छेड़छाड़ से बचने के लिए था।