तमिलनाडू

मद्रास HC का आदेश: गारंटीड पेंशन योजना पर 8 हफ्तों में जवाब देने को कहा

Kavita2
2 May 2026 9:23 AM IST
मद्रास HC का आदेश: गारंटीड पेंशन योजना पर 8 हफ्तों में जवाब देने को कहा
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Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह गारंटीड पेंशन योजना को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने और उन्हें नोटिफ़ाई करने की मांग से जुड़ी याचिका पर 8 हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करे।

यह याचिका तमिलनाडु पुरानी पेंशन योजना बहाली आंदोलन के राज्य समन्वयक नंदगोपाल और तीन जिला समन्वयकों की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई गारंटीड पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे जनवरी 2026 से लागू करने की बात कही गई है।

याचिका में बताया गया कि इस योजना के तहत उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलना है जो पुरानी अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद लेकिन वर्ष 2026 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों को विशेष अनुकंपा पेंशन दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

हालांकि याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि अभी तक इस योजना को लागू करने के लिए कोई नियम, दिशानिर्देश या संचालन प्रक्रिया (प्रोटोकॉल) तैयार नहीं किए गए हैं। उनका तर्क है कि यदि नियम और प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तैयार नहीं किए गए तो पात्र कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलने में कठिनाई होगी।

इसी आधार पर याचिका में मांग की गई कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द आवश्यक नियम तैयार करने और उन्हें आधिकारिक रूप से नोटिफ़ाई करने का निर्देश दिया जाए, ताकि योजना का लाभ समय पर और स्पष्ट तरीके से लागू हो सके।

मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस पी.डी. आशा की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब तमिलनाडु सरकार को योजना से जुड़े नियमों और उनके क्रियान्वयन पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।

यह मामला राज्य में पेंशन प्रणाली और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर सरकार के जवाब और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई है।

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