तमिलनाडू

मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी की चुनावी जीत के खिलाफ याचिका खारिज की

Subhi
11 July 2026 11:38 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी की चुनावी जीत के खिलाफ याचिका खारिज की
x

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने प्रकाशम द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं था।

न्यायाधीश ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 केवल विशेष निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक को ही ऐसी याचिका दायर करने का प्रावधान करती है। जज ने टिप्पणी की कि अगर हर किसी को चुनाव याचिका दायर करने की इजाजत दी जाएगी तो हर चुनाव के बाद ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी.

इस बीच, न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया और उन्हें चेपॉक-ट्रिप्लिकेन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाले उम्मीदवार पी मिलनी द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने याचिका में खामियां दूर कर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

Next Story