तमिलनाडू

ओपीएस मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के जज ने तमिलनाडु डीवीएसी को 'गिरगिट' कहा

Rani Sahu
31 Aug 2023 11:05 AM GMT
ओपीएस मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के जज ने तमिलनाडु डीवीएसी को गिरगिट कहा
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चेन्नई (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा, ''सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) गिरगिट की तरह और सत्तारूढ़ शासन के रंग के अनुसार कार्य करता है।''
न्यायाधीश ने यह टिप्पणी खुली अदालत में तब की जब वह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई कर रहे थे।
गौरतलब है कि जस्टिस आनंद वेंकटेश ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की।
अदालत ने पुनरीक्षण याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया था, चूंकि ओपीएस को 2012 में निचली अदालत ने मामले में बरी कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा कि मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ उनके द्वारा दायर की गई तीन पुनरीक्षण याचिकाओं में एक पैटर्न था और यह पैटर्न इसी मामले से शुरू हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि डीवीएसी गिरगिट की तरह काम कर रहा था और अदालतें भी अपने कर्तव्यों में विफल हो रही थीं।
उन्होंने कहा कि डीवीएसी विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कराती थी और जब वही विपक्ष सत्ता में आता है तो डीवीएसी दोबारा जांच शुरू कर फाइल बंद कर देती है। यह एक ऐसी प्रथा थी जो आपराधिक न्यायिक प्रणाली में अनसुनी थी।
न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने यह भी कहा कि अदालतें आम लोगों और सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को अलग नजरिये से देख रही हैं। यह आपराधिक न्यायिक प्रणाली के लिए शर्म की बात है।
उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने एक दशक पहले बंद हो चुके इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को ओपीएस समेत आरोपियों को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया और कहा कि पुनरीक्षण याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।
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