
CHENNAI चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू और उनके भाई-बहनों को उनकी अलग रह रही पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। इस अर्जी में कैलिफोर्निया कोर्ट में फाइल किए गए तलाक के केस के संबंध में सबूत और डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने और इकट्ठा करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। जस्टिस पी धनबल ने हाल ही में नोटिस जारी करने का आदेश दिया और प्रतिवादियों को 23 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
कैलिफोर्निया कोर्ट द्वारा 2 अक्टूबर, 2025 को पास किए गए ऑर्डर और उसके बाद जारी लेटर रोगेटरी का हवाला देते हुए, प्रमिला ने सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 22 रूल 9 के तहत HC में अर्जी दी, जिसमें राधा वेम्बू, सेकर वेम्बू और कुमार वेम्बू के सबूत और बयान रिकॉर्ड करने और इकट्ठा करने के लिए एक लोकल कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। उन्होंने HC को बताया था कि कोर्ट गवाहों के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए किसी वकील या जज को कमिश्नर नियुक्त कर सकता है और रिकॉर्ड कैलिफोर्निया कोर्ट को भेज दिए जाएंगे।





