तमिलनाडू
Madras HC ने आर्मस्ट्रांग हत्याकांड का मामला CBI को सौंपा
Ratna Netam
25 Sept 2025 12:56 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: बसपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जाँच कर रही पुलिस की कड़ी आपत्तियों को खारिज करते हुए, और यहाँ तक कि उनकी विधवा के इस दावे को भी नज़रअंदाज़ करते हुए कि वह चल रही जाँच से संतुष्ट हैं, मद्रास उच्च न्यायालय ने जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को मामले की शीघ्र जाँच करने और छह महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। दलित नेता की 5 जुलाई, 2025 को पेरम्बूर में एक गिरोह ने हत्या कर दी थी और मामला दर्ज करने वाली सेम्बियम पुलिस ने कुख्यात अपराधी पी नागेंद्रन और पोन्नई बालू सहित 27 लोगों को गिरफ्तार किया था। जाँच दल ने प्रधान सत्र न्यायालय में 7,000 से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था। हालाँकि, जाँच की प्रगति से असंतुष्ट, आर्मस्ट्रांग के भाई, के इम्मानुवेल उर्फ कीनोस आर्मस्ट्रांग ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस ठीक से जाँच नहीं कर रही है, और सीबीआई जाँच की माँग की।
जवाब में, पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया कि हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी और दावा किया कि यह अर्कोट सुरेश की हत्या के बाद बदला लेने के लिए किया गया हमला था। पुलिस ने यह भी बताया कि आर्मस्ट्रांग की विधवा, पोरकोडी ने उनकी जाँच पर संतुष्टि व्यक्त की। रिपोर्टों के अनुसार, न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने आर्मस्ट्रांग के भाई द्वारा उठाए गए एक प्रमुख तर्क की ओर इशारा किया कि पुलिस ने शिनाख्त परेड नहीं कराई, जबकि उनके भाई वीरमणि, जो हमले में घायल हुए थे, और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि वे हमलावरों की पहचान कर सकते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया और कहा कि आरोपियों की तस्वीरें मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित हुई थीं, जिससे अदालत प्रभावित नहीं हुई। दोनों पक्षों को सुनने और जाँच प्रक्रिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद, न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने 28 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश में, अदालत ने पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज़ सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया और केंद्रीय एजेंसी से छह महीने के भीतर जाँच पूरी करके आरोप पत्र दाखिल करने को कहा।
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