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Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (तनुवास) में विशेष श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए एक ट्रांसजेंडर छात्र द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ढांडापानी ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति आरक्षण के अलावा किसी अन्य श्रेणी के तहत प्रवेश प्रदान करना राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध है।
याचिकाकर्ता ए. निवेथा के वकील एडवोकेट के.वी. सजीव कुमार ने अदालत को सूचित किया कि विश्वविद्यालय उनके मुवक्किल के आवेदन पर विचार नहीं कर रहा है और वह अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल है, न कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विशेष श्रेणी में।
वकील ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय supreme court के कई ऐसे फैसले हैं, जिनमें राज्य सरकारों को रोजगार और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ट्रांसजेंडर लोगों पर विचार करते समय उन्हें एक विशेष श्रेणी के तहत रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि तमिलनाडु सरकार ने निर्देश को लागू करने की जहमत नहीं उठाई है।वकील ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति आरक्षण के अलावा किसी अन्य विशेष श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए।
हालांकि, न्यायमूर्ति ढांडापानी ने दलीलें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत कट-ऑफ अंक दिए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई विशेष श्रेणी नहीं है और अदालत ऐसा आरक्षण नहीं दे पाएगी, क्योंकि यह राज्य सरकार की नीति के खिलाफ होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के वकील किसी भी प्रतियोगिता के बावजूद प्रवेश की मांग कर रहे हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि वकील ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष श्रेणी के आरक्षण की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करें।
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Triveni
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