![Madras हाईकोर्ट ने राजीव गांधी टिप्पणी मामले में सीमन की याचिका खारिज की Madras हाईकोर्ट ने राजीव गांधी टिप्पणी मामले में सीमन की याचिका खारिज की](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/06/4366589-untitled-1-copy.webp)
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CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि किसी को भी संविधान के अनुच्छेद 19 का लाभ नहीं उठाना चाहिए। न्यायालय ने नाम तमिलर काची (एनटीके) के प्रमुख सीमन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मामले को चुनौती दी गई थी। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। 2019 में विक्रवंडी में एक चुनावी रैली में सीमन ने गांधी की हत्या को 'उचित' ठहराया था, जिनकी 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबदूर में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। उन्होंने हत्या मामले में सात दोषियों की रिहाई के लिए भी जोरदार वकालत की थी। मारे गए लिट्टे सुप्रीमो वी प्रभाकरन के कट्टर समर्थक सीमन ने 1980 के दशक में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) भेजने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना की थी।
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