तमिलनाडू

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र के 'वंदे मातरम' के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

Subhi
20 Aug 2026 11:24 AM IST
मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र के वंदे मातरम के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है जिसमें गृह मंत्रालय के जनवरी 2026 के उस सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।

कोर्ट ने पाया कि केंद्र द्वारा जारी स्पष्टीकरण और राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक कार्यक्रमों में राज्य गीत 'तमिल थाई वाज़्थु' को सबसे पहले बजाने/गाने के संबंध में जारी सरकारी आदेश (G.O.) के बाद यह याचिका बेअसर (infructuous) हो गई है।

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा, "चूंकि इस याचिका के माध्यम से उठाई गई शिकायतों का इन प्रशासनिक अपडेट्स के जरिए पूरी तरह समाधान हो गया है, इसलिए न्यायिक निर्णय के लिए अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। याचिका में की गई मांग अब बेअसर हो गई है।"

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