
चेन्नई: राज्य में गायों की हत्या पर लगभग प्रतिबंध लगाते हुए, मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो।
बकरीद से पहले कोयंबटूर में निर्धारित बूचड़खानों के अलावा अन्य जगहों पर गायों की हत्या रोकने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदू मक्कल काची के एक पदाधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ ने कहा, "हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और तमिलनाडु राज्य को निर्देश देते हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो।
पीठ ने आगे कहा, "अधिकारियों, विशेष रूप से सरकार के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) का यह दायित्व है कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस आदेश का कोई उल्लंघन न हो।





