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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के लिए शैक्षिक फिल्में प्रदर्शित करने के लिए तमिलनाडु स्कूल और कॉलेज शैक्षिक फिल्म संगठन सोसायटी की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने राज्य को समाज की याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।विशेष सरकारी वकील टी वेंकटेशकुमार ने प्रस्तुत किया कि सरकार आगामी वर्ष 2024 - 2025 में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करेगी।तमिलनाडु स्कूल और कॉलेज शैक्षणिक फिल्म संगठन सोसाइटी ने याचिका दायर कर राज्य को यह निर्देश देने की मांग की कि सोसाइटी को शैक्षणिक संस्थानों में फिल्में प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाए।याचिकाकर्ता सोसायटी का कहना था कि सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिलों में शैक्षणिक फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति देने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
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Harrison
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